सब्जियों की खेती पर सरकार दे रही है 75% की सब्सिडी, जानिए कौन होगा इस योजना का पात्र और किस तरह कर सकेंगे आवेदन

सब्जियों की खेती पर सरकार दे रही है 75% की सब्सिडी, जानिए कौन होगा इस योजना का पात्र आइये आपको बताते हैं किस तरह उठा सकते हैं आप इसका लाभ।

सब्जियों की खेती मिलेगी 75% की सब्सिडी

सरकार अक्सर किसानों के लिए कई सारी योजनाओं के जरिए लाभ प्रदान करते रहते हैं जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बन पाए। साथ ही वे खेती की ओर अग्रसर हो पाए। किसानों को खेती की और अग्रसर करने के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में एक ऐसी योजना निकाली है, जिसमें सब्जियों की खेती करने पर किसानों को 75% की सब्सिडी दी जा रही है। जिसके अंतर्गत किसानों को बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। वे दोनों हाथों से मुनाफा कमा सकेंगे। सब्जियों की खेती से किसानों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। साथ ही सब्जियों की खेती कुछ ही दिनों में किसानों को मालामाल बनाने में सहायक होती है।

जिस कारण किसानों को सब्जियों की खेती करने से मुनाफा मिलेगा ही, साथ ही किसानों को उसके साथ 75% की सब्सिडी भी दी जाएगी। जिससे किसान बहुत ही जल्द मालामाल बन सकेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में भी बेहतरीन सुधार देखे जाएंगे। आइये आपको बताते हैं कि कौन उठा सकते हैं इस योजना का लाभ और किस तरह कर सकते हैं आवेदन।

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ये लोग उठा सकेंगे लाभ

इस योजना में ऐसे किसानों को फायदा दिया जाएगा जो की भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र वाले हो। साथ ही उन्हें 2 वर्ष से पूर्व के अपडेटेड राजस्व रसीद, ऑनलाइन अपडेट रसीद, वंशावली, एकरारनामा, स्वामी का प्रमाण पत्र इनमें से कोई एक देना होगा। अगर आवेदक का नाम भूमि स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है तो भूमि स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही गैर रैयत कृषक एक और नाम एकरारनामा के आधार पर इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, जिसके बाद किसानों को 75% की सब्सिडी सीधे उनके खातों में दी जाएगी, जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बन सकेगी और उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा।

इस तरह करें आवेदन

इस योजना में बैंगन, तरबूज, खरबूज व सब्जी बीज वितरण हाइब्रिड किस्म के कद्दू, करेला, भिंडी, मिर्च पर इकाई लागत का 75% सहायता अनुदान दिया जाएगा। इस योजना में किसी एक अवयव में ही निर्धारित सीमा के तहत किसान फायदा उठा सकेंगे। साथ ही इसमें प्रत्येक किसान को न्यूनतम 1000 और अधिकतम 10,000 तक सहायता अनुदान दिया जाएगा। सब्जी बीज वाले किसानों को न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 2.5 एकड़ तक बीज का सहायता अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसान सीधे बिहार सब्जी विकास योजना के वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं।

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